Government Residential Accommodation
The core service of Directorate of Estates is to administer the allotment of Government Residential Accommodation to the officers/officials of eligible offices of Government of India. The allotment process is completely automated and is done through the online application of allotment.
Along with the allotment, the Directorate provides services like –
- Retention of Accommodation
- Regularization of Accommodation
- Allotment of accommodation on temporary basis (Marriage purpose, etc.)
- Clearance / No Demand Certificate
- Actions taken against subletting
The accommodation is allotted as per the eligibility of the applicant. The eligibility is affected by multiple factors like –
- Date of joining Government Service
- Date of promotion
- Pay level
- Eligible pool (See Part III of CGGPRA Rules, 2017)
सरकारी रिहायशी आवास
संपदा निदेशालय का मुख्य कार्य भारत सरकार के पात्र कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी रिहायशी आवास के आबंटन की व्यवस्था करना है। आबंटन प्रकिया पूर्णरूप से स्वचालित है और आबंटन आनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाता है।
आवंटन के साथ, निदेशालय निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है जैसे –
- आवास का प्रतिधारण
- आवास का नियमितीकरण
- अस्थायी आधार पर आवास का आबंटन (विवाह आदि के लिए)
- समाशोधन/बेबाकी प्रमाणपत्र
- उपकिराएदारी के विरूद्ध की गई कार्रवाई
आवास का आबंटन आवेदक की पात्रता के अनुसार किया जाता है। पात्रता विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है जैसे
- सरकारी सेवा ग्रहण करने की तिथि
- पदोन्नति की तिथि
- वेतन स्तर
- पात्र पूल (के० स० सा० पू० आ० वा नियम, 2017 का भाग III देखें)